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नाबालिग से ज्यादती पर आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास

हरमुद्दा
रतलाम,29 अगस्त। लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश साबिर अहमद खान ने नाबालिग से ज्यादती के मामले में ग्राम मांडवी थाना रिंगनोद के 22 वर्षीय मुकेश पिता शंकरलाल मालवीय को दोषी पाया है। उसे अधिनियम की धारा 5 सहपठित धारा 6 के तहत 12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अपहरण के आरोप में भादंवि की धारा 366 के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
जिला अभियोजन अधिकारी अनिल बादल ने बताया कि आरोपी 13 वर्षीय नाबालिग को 28 दिसंबर 2016 को बहलाफुसलाकर ले गया था। नाबालिग के परिजनों को पता चला कि आरोपी मुकेश भी गायब है। उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिंगनोद पुलिस ने 11 जनवरी 2017 को नाबालिग को बरामद किया। पूछताछ में उसने बताया कि आरोपी जंगल में जाने के दौरान उसे ढोढर ले गया। वहां से बस में बैठाकर मंदसौर और फिर अहमदाबाद ले गया। अहमदाबाद में दोनों लोहा कंपनी में काम करते थे। इसी दौरान आरोपी ने उससे ज्यादती भी की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी ने की।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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