वेब पोर्टल हरमुद्दा डॉट कॉम में समाचार भेजने के लिए हमें harmudda@gmail.com पर ईमेल करे सार्वजनिक संपत्तियों पर बैनर, पोस्टर्स लगाने पर प्रतिबंध -

सार्वजनिक संपत्तियों पर बैनर, पोस्टर्स लगाने पर प्रतिबंध

1 min read

हरमुद्दा
शाजापुर, 09 नवंबर। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा-5 के तहत सार्वजनिक संपत्तियों पर बैनर, पोस्टर्स आदि लगाने पर प्रतिबंध लगाया है।

जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. रावत ने उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तथा वर्तमान परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए सार्वजनिक स्थानों पर बैनर, पोस्टर्स, विवादास्पद पर्चों का वितरण, विद्युत एवं टेलिफोन के खम्बों पर झंडिया लगाने सहित बैनर-पोस्टर लगाकर सावर्जनिक संपत्तियों को विकृत करने पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने सभी नागरिकों से इसका पालन करने का अनुरोध किया है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रियां के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *