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शांति और सौहार्द कायम रखने के लिए निकाला गया सद्भावना मार्च

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हरमुद्दा
शाजापुर, 09 नवंबर। अयोध्या प्रकरण में आए निर्णय को सभी लोगों को मानने तथा जिले में शांति और सौहार्द कायम रखने के उद्देश्य से शनिवार को जिला मुख्यालय पर सद्भावना मार्च निकाला गया। इसमें प्रदेश के जलसंसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा, कलेक्टर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत, पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव, मुस्लिम समाज की ओर से मुख्य रूप से काजी एहसानउल्लाह, बोहरा समाज के आलिम शेख मुस्ता अली, ईसाई धर्मगुरू फादर आगस्टिन सहित रामू सर्राफ, आशुतोष शर्मा, बाबुभाई खरखरे सहित जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित थे।

फैसले का सभी लोग करे सम्मान : कराडा

सद्भावना मार्च बस स्टेण्ड से प्रारंभ होकर आजाद चौक पर समाप्त हुआ। मंत्री श्री कराड़ा ने इस अवसर पर संदेश दिया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का सभी लोग सम्मान करें। देश के हितार्थ सभी जन मिलजुलकर रहें। उन्होंने आमजन से अपील की कि शांतिपूर्वक रहें और फैसले को स्वीकार करें। संविधान के अनुरूप व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने और देश के सर्वांगीण विकास में योगदान दें।

फैसले को करे सर्वमान्य : काजी

मुस्लिम समाज के काजी एहसानउल्लाह ने कहा कि फैसले को सर्वमान्य करें, आपसी भाईचारा कायम रखें। बोहरा समाज के धर्मगुरू आलिम शेख ने सभी लोगों से शांति एवं सद्भाव के साथ रहने फैसले को मानने का अनुरोध किया। फादर आगस्टिन ने कहा कि सभी लोग फैसले को स्वीकार करें, इसी में देश की प्रगति है, सभी जन प्रेम के साथ मिलजुलकर रहें। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने भी आमजन से शांति एवं सौहार्द के साथ रहने की अपील की।

सार्वजनिक स्थानों पर आतिशबाजी प्रतिबंधित
शाजापुर, 09 नवंबर। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने आयोध्या प्रकरण में पारित निर्णय और वर्तमान परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत सभी प्रकार के सार्वजनिक स्थानो पर आतिशबाजी को प्रतिबंधित किया है।
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जनसामान्य के जानमाल की सुरक्षा, भविष्य में लोक शांति भंग होने की संभावनाओं को नियंत्रित करने की दृष्टि से सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थानों आदि स्थलों पर किसी भी प्रकार की आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर धारा-188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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