वेब पोर्टल हरमुद्दा डॉट कॉम में समाचार भेजने के लिए हमें harmudda@gmail.com पर ईमेल करे नामली एग्रो एजेंसी का लाइसेंस निरस्त -

नामली एग्रो एजेंसी का लाइसेंस निरस्त

हरमुद्दा
रतलाम, 21 नवंबर। लाइसेंस अथॉरिटी एवं उपसंचालक कृषि ज्ञानसिंह मोहनिया ने सख्त कार्रवाई करते हुए जिले के नामली की मैसर्स नामली एग्रो एजेंसी का उर्वरक फुटकर लाइसेंस तथा थोक लाइसेंस आगामी आदेश होने तक निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 31 (1) के अनुसार उर्वरकों के शेष स्कंद को 30 दिनों के भीतर विक्रय करने की अनुमति प्रदान की है। 30 दिन के पश्चात रखे हुए उर्वरक के स्टॉक का अधिग्रहण कर लिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि जिला निरीक्षक दल द्वारा मैसर्स नामली एग्रो एजेंसी का विगत 16 नवंबर को जिला स्तरीय निरीक्षण दल एवं उर्वरक निरीक्षक द्वारा निरीक्षण में लाइसेंसों में बिना नक्शा इंद्राज कराए अवैधानिक रूप से डॉक्टर एसएन गुप्ता के क्लीनिक के पास मेन रोड टीन शेड नामली में तथा यूनियन बैंक के पास मेन रोड नामली में उर्वरकों का भंडारण किया जाना पाया गया। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत सिद्ध होता है।

दो कार्यों हेतु स्वीकृति जारी
रतलाम, 21 नवंबर। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के तहत 2 गांव में कुल 10 लाख रुपए की लागत के दो कार्यों की स्वीकृति जारी की गई है। विधायक रतलाम ग्रामीण दिलीप मकवाना की अनुशंसा पर कलेक्टर रुचिका चौहान द्वारा जारी आदेश ग्राम बिलपांक में सीसी रोड के लिए 7 लाख रुपए तथा ग्राम धराड़ में पुलिया निर्माण के लिए 3 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *