परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के वांछित स्तर से अधिक उपयोग पर प्रतिबंध
हरमुद्दा
शाजापुर, 18 फरवरी। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से ध्वनि प्रसारण के वांछित स्तर से अधिक के उपयोग पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाए गए हैं।
जिले में बे-रोकटोक एवं देर रात तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों से तेज ध्वनि के प्रसारण को देखते हुए परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने की अनुशंसा को देखते हुए उक्त प्रतिबंध लगाया गया है।
यह भी लगाया प्रतिबन्ध
साथ ही जिला दण्डाधिकारी ने शाजापुर जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत परीक्षा केन्द्रों एवं उसके आसपास 100 मीटर की दूरी तक 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा विधि विरूद्ध जमाव एवं सार्वजनिक रूप से बैठक आयोजित करने को प्रतिबंधित किया है। इसी तरह परीक्षा केन्द्रों में एवं परिसर के चारों ओर 100 मीटर के दायरे में उपस्थित अभ्यर्थियों एवं ड्यूटी पर तैनात शासकीय सेवकों एवं कार्यालयीन स्टाफ के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति एवं अभिभावक के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया है।
अनुमति जरूरी
इसके साथ ही किसी व्यक्ति या समूह द्वारा आयोजन, जुलुस या रैली में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के करने पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश सामान्यजन की सुरक्षा की दृष्टि से जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।