चिटफंड कम्पनियों के विरूद्ध कलेक्टर सक्षम अधिकारी घोषित
हरमुद्दा
शाजापुर, 18 फरवरी। वित्त विभाग द्वारा कलेक्टर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत को म.प्र. निक्षपको के हितों का संरक्षण अधिनियम 200 के निहित प्रावधानों के तहत जनता के धन की सुरक्षा के लिए जिले में वित्तीय संस्थाऐं (चिटफंड कम्पनियां) जो कि विधि का पालन किए बिना अधिकारिता विरूद्ध निक्षेपको से धन प्राप्त करती है।
उनके विरूद्ध अभियान चलाए जाने एवं जमा कर्ताओं को उनकी राशि वापस कराए जाने के लिए कठोर कानूनी कार्रवाई किए जाने के लिए सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है। यह जानकारी देते हुए डिप्टी कलेक्टर जूही गर्ग ने बताया कि इस संबंध में किसी भी व्यक्ति या समूह को कोई भी शिकायत है तो वे कार्यालयीन समय में कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 44 में प्रभारी अधिकारी संस्थागत वित्त को अपनी शिकायत प्रस्तुत करें।