दिव्यांग यात्रियों के लिए बसों में कम से कम 5 सीटें सुरक्षित रखना अनिवार्य

हरमुद्दा
रतलाम, 20 फरवरी। यात्री वाहनों में दिव्यांग यात्रियों के लिए कम से कम 5 सीटें प्रवेश तथा निर्गम द्वार के नजदीक सुरक्षित रखी जाए।

इसके अलावा अनुज्ञा पत्रधारी अपने यात्री वाहनों के दरवाजों पर पर्याप्त हैंडल्स एवं फोल्डिंग सीढियां इस प्रकार लगवाना सुनिश्चित करेंगे जिन्हें पकड़कर सीढी या रेम्प के माध्यम से दिव्यांग यात्री सुविधापूर्वक वाहन में प्रवेश कर सकें।

कलेक्टर रुचिका चौहान ने शासन के निर्देशानुसार जिला परिवहन अधिकारी को दिव्यांग यात्रियों के लिए कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया है।

31 मार्च के पश्चात कोई भी बीएस 4 वाहन नहीं होगा पंजीकृत

जिला परिवहन अधिकारी दीपक माझी ने बताया है कि आगामी 31 मार्च के पश्चात कोई भी बीएस 4 वाला वाहन पंजीकृत नहीं किया जाएगा, स्पष्ट किया गया है कि विक्रय होने के पश्चात पंजीयन हेतु वीआईडी भले ही 31 मार्च के पूर्व की जा चुकी हो किंतु उसका पंजीकरण नहीं किया गया है तो ऐसी वाहनों को भी 31 मार्च के बाद पंजीकृत नहीं किया जा सकेगा।
जिन वाहनों की बॉडी निर्मित कराए जाने की अनुमति परिवहन अधिकारी से प्राप्त की गई हो, केवल उन्हीं वाहनों को 31 मार्च 2020 के पश्चात भी स्थाई रूप से पंजीकृत किया जा सकेगा।

अनुमति लेने वालों का होगा पंजीयन।

समस्त डीलर एवं वाहनों के बॉडी बिल्डर को सूचित किया गया है। जिन वाहनों की बॉडी निर्मित कराए जाने की अनुमति परिवहन अधिकारी से प्राप्त की गई हो केवल उन्हीं वाहनों को 31 मार्च 2020 के पश्चात भी स्थाई रूप से पंजीकृत किया जा सकेगा।

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