मास्क और हैंड सेनिटाइजर आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में, आमजन को मास्क पहनना जरूरी नहीं
🔲 अवसरवादी लोग आमजन से वसूल रहे हैं अधिक राशि
🔲 जमाखोरों और अधिक राशि लेने वालों पर होगी कार्रवाई
🔲 स्वास्थ विभाग के निर्देश हैं आमजन को लिए जरूरी नहीं है मास्क पहनना
हरमुद्दा
दिल्ली/ रतलाम, 14 आर्च। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर अवसरवादियों और मुनाफाखोरी द्वारा मास्क और हैंड सेनिटाइजर अधिक राशि आमजन से वसूल की जा रही है। सेहत के प्रति संजीदा लोग रुपए को न देखते हुए अधिक कीमत पर भी इसे खरीदने को मजबूर हैं। मास्क और हैंड सेनिटाइजर आपूर्ति में कमी से चिंतित सरकार ने इन दोनों वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में रखने का फैसला किया है। मास्क और हैंड सेनिटाइजर जमाखोरी करने और अधिक मूल्य पर बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रतलाम के बाजार में मास्क और हैंड सेनिटाइजर की भारी कमी है। ब्रांडेड तो नहीं मिल रहे हैं।
सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन किया है। मास्क और हैंड सेनिटाइजर पर अभी 30 जून तक के लिए यह आदेश जारी किया गया है। मास्क और हैंड सेनिटाइजर बाजार में अधिकतर खुदरा विक्रेताओं के पास या तो उपलब्ध नहीं हैं या अत्यधिक कीमतों पर बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। अधिक राशि वसूल करने और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सरकार निर्माताओं के साथ विचार-विमर्श के बाद उन्हें इन वस्तुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने और आपूर्ति सुचारु बनाने के लिए कह सकती है। इसके अलावा सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत एक एडवाइजरी भी जारी की है। इसके तहत सरकार अधिकतम खुदरा मूल्य पर दोनों वस्तुओं की बिक्री सुनिश्चित कर सकती है।
बाजार है भारी कमी, लोकल कंपनिया उतरी
रतलाम के स्थानीय दवा बाजार के सर्जिकल थोक व्यापारी ने हरमुद्दा को बताया कि रतलाम के बाजार में मास्क और हैंड सेनिटाइजर की भारी कमी है। ब्रांडेड तो नहीं मिल रहे हैं। अवसरवादी लोग इस क्षेत्र में उतर गए और लोकल लेवल पर हैंड सेनिटाइजर बनाकर बेच रहे हैं। ब्रांडेड कंपनी का सेनिटाइजर 100 एम एल का, जहां 50 रुपए में उपलब्ध था, वही अब लोकल कंपनी का बाजार में 100 एम एल का सेनिटाइजर सौ से डेढ़ सौ रुपए में बिक रहा है, जो कारगर नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा जो मास्क 1 से 2 रुपए में बाजार में पहले उपलब्ध था, वहीं अब 12 से 15 पर हो गया है, लेकिन सहज उपलब्ध नहीं है।
चिकित्सकों व स्वास्थ्यकर्मियों के लिए है जरूरी मास्क
वैसे स्वास्थ्य विभाग के निर्देश है कि आम जन को मास्क पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वे अस्पताल जाते हैं। मरीज से मिलते हैं तो मास्क पहनना चाहिए। चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मास्क पहनना जरूरी है। ताकि वे यदि किसी संक्रमित व्यक्ति का उपचार कर रहे हैं तो दिक्कत ना हो। वही जो सदस्य संक्रमित व्यक्ति की देख-रेख कर रहे हैं। उन्हें भी मास्क पहनना और हैंड सेनिटाइजर का उपयोग करना जरूरी है।
🔲 डॉ. प्रभाकर ननावरे, मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, रतलाम