लाकडाउन में नागरिकों के लिए गेहूं की घर पहुंच सेवा
🔲 8 व्यापारी तथा 4 लोडिंग वाहन चिह्नित
हरमुद्दा
रतलाम 28 मार्च। शहर के सभी क्षेत्रो मे गेहूं व्यापारियों को चिह्नित कर घर पहुंच सेवा प्रारम्भ की गई है जिसमें नगर के आठ व्यापारियों तथा 4 लोडिंग वाहन को शामिल किया गया है।
घर पहुंच सेवा प्राप्त करने हेतु उपभोक्ताओं को शाम 4.00 से 7.00 बजे तक एक दिन पूर्व वेण्डर, डिस्ट्रीब्यूटर के मोबाइल नम्बर, व्हाट्सएप के माध्यम से आर्डर बुक करना होगा। अगले दिवस उपभोक्ता को लाकडाउन अवधि में प्रातः 7.00 से 11.00 बजे तक घर पहुंच सेवा दी जाएगी। गेहूं की मात्रा न्यूनतम 10 किलोग्राम तथा अधिकतम 30 किलोग्राम तक का आर्डर बुक किया जाएगा। सामग्री का भुगतान डिलेवरी के समय नकद तथा डिजीटल करना होगा। क्रय किया गया गेहूं उपभोक्ता को उचित मूल्य पर प्रदान किया जाएगा। उपभोक्ता को केवल गेहूं का भुगतान करना होगा अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क अलग से नहीं दिया जाएगा। वाहन का भाडा वेंडर द्वारा वहन किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा होम डिलेवरी हेतु उपयोग किए जा रहे वाहन डिलेवरी बाय, हम्माल एवं पेकिंगकर्ता को कोरोना वायरस संबंधी सभी सुरक्षा उपायों का पालन करना अनिवार्य होगा।
यह है तय दुकाने आर्डर करने की
कोरोना वायरस के संक्रमण तथा प्रभाव को रोकने हेतु सोश्यल डिस्टेंसिंग के तहत होम डिलेवरी हेतु गेहूं डिस्ट्रीब्यूटर दिलीप जैन 70, दयानन्द मार्ग धानमंडी 9826859019, 8319251158, हिम्मत ब्रदर्स 76, धानमंडी 9827535556, सुमित कोचर 12 नीमचौक (गेहूं आटा) 9479731768, कुणाल दीन राम मंदिर जवाहर नगर 6261256452, गौरव संचेती 16 धानमंडी (गेहूं, आटा, किराना) 8770649796, श्री माहेश्वरी 69 धानमंडी 9981051612, पिंकल शाह जवाहर नगर 9039130927 तथा 9131135549, कांतिलाल खण्डेलवाल सज्जन मिल रोड 9827065630 सायं 4.00 से 7.0 बजे तक गेहूं डिलेवरी करेंगे।
मदिरा एवं भांग की दुकानें 14 अप्रैल तक बंद
राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस के फैलाव पर नियंत्रण तथा बचाव के प्रयासों के तहत प्रदेश में लागू लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल तक अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की तरह मदिरा एवं भांग दुकानों का संचालन बंद करने के निर्देश दिए।
14 अप्रैल तक बंद रहेंगे सिनेमाघर
राज्य शासन द्वारा सिनेमाघरों को 14 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश गए। पहले 31 मार्च तक सिनेमाघर बंद रखने के आदेश दिए गए थे।