अर्द्ध शासकीय और निजी कार्यालय खोल सकते हैं अब

🔲 33 फीसद कर्मचारी ही आ सकते हैं कार्य पर

🔲 कंटेनमेंट क्षेत्र के व्यक्तियों की नहीं लग सकेगी ड्यूटी

हरमुद्दा
रतलाम, 11 मई। राहत के लॉक डाउन में रतलाम जिले की राजस्व सीमा से लगे हुए समस्त अर्द्ध शासकीय कार्यालय तथा निजी कार्यालय खोल सकते हैं। इसके लिए भी कुछ शर्तों को मानना होगा। जिम्मेदारों को लॉक डाउन के सभी नियमों का पालन करना होगा। 

कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर अतिरिक्त कलेक्टर जमुना भिड़े आदेश जारी कर बताया कि मंगलवार से जिले के समस्त अर्द्ध शासकीय एवं निजी कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन शर्त यह रहेगी कार्यालय में केवल 33 फीसद स्टाफ ही कार्य पर आ सकेगा। इसके साथ ही कंटेनमेंट क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारी की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकेगी। अर्द्ध शासकीय तथा निजी कार्यालय के जिम्मेदारों को लॉक डाउन के सभी नियमों का पालन करना होगा। मास्क, हैंड सेनीटाइजर, सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य रहेगा। आकस्मिक निरीक्षण में गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

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