प्रदेश के बंदियों की बल्ले बल्ले, आपात छुट्टी की अवधि बढ़ाई 120 दिन, पहले थी 60 दिन

🔲 लॉक डाउन के बाद से हैं 60 दिन की आपात छुट्टी पर हैं बंदी

🔲 अलग से नहीं देना होगा आवेदन

हरमुद्दा
भोपाल, 16 मई। कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर मध्य प्रदेश बंदियों को 60 दिन की छुट्टी दी गई थी, लेकिन अब बंदियों की बल्ले बल्ले हो गई है। छुट्टी बढ़ाकर 120 दिन कर दी गई है। बंदियों को अलग से कोई आवेदन नहीं देना होगा।

महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाए मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा पूर्व से स्वीकृत सामान्य छुट्टी का लाभ ले रहे समस्त बंदियों को सामान्य छुट्टी के लिए प्रस्तुत जमानतनामा एवं बंधपत्र पर ही 60- दिवस की आपात पैरोल पर रिहा किए पात्र बंदियों की आपात छुट्टी की अवधि 120 दिवस कर दी गई है।

जेल उप अधीक्षक शाजापुर जी.एस. गौतम ने बताया कि वर्तमान में कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए जेल मुख्यालय भोपाल के निर्देशों के पालन में 60 दिवसीय महामारी आपात पैरोल पर रिहा बंदियों की आपात छुट्टी की अवधि 60 से बढ़ाकर 120 दिवस कर दी गई है।

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