मध्यप्रदेश में ऑरेंज जोन खत्म, मंगलवार से मध्य प्रदेश में नए स्वरूप में लागू होगा लॉक डाउन का चौथा चरण

🔲 इंदौर व उज्जैन जिले पूर्णतया प्रतिबंधित

🔲 ग्रीन जोन में होगी संचालित आर्थिक गतिविधियां

🔲 9 जिला मुख्यालय पर रहेगा प्रतिबंध, शेष में छूट

🔲 शाम 7 बजे बाद लागू होगा कर्फ्यू

हरमुद्दा
भोपाल, 18 मई। मध्यप्रदेश में ऑरेंज जोन खत्म हो जाएगा। केवल रेड जोन ही रहेगा। प्रदेश में मंगलवार से लॉकडाउन का चौथा चरण नए स्वरूप में लागू होगा।
ग्रीन जोन में आर्थिक गतिविधियां संचालित की जाएगी। आने जाने की छूट रहेगी लेकिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग नहीं किया जाएगा। शाम 7 बजे बाद कर्फ्यू लागू होगा।

प्रदेश में कारोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर स्तर पर विचार मंथन करने के बाद लॉकडाउन के स्वरूप को अंतिम रूप दिया है। इसके तहत इंदौर और उज्जैन में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए फिलहाल किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। इन दोनों जिलों को रेड जोन में ही रखने का निर्णय लिया गया है।

यह रहेंगे जिला मुख्यालय प्रभावित

अब केवल इंदौर और उज्जैन ही रेड जोन में रहेंगे। यहां अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी गतिविधियां ही संचालित होंगी। जबकि भोपाल, देवास, बुरहानपुर, खंडवा, नीमच, मंदसौर, धार और कुक्षी नगरीय निकाय क्षेत्र रेड जोन में रहेंगे। यहां के ग्रामीण क्षेत्रों को ग्रीन जोन में शामिल करते हुए आर्थिक गतिविधियां संचालित करने की पूरी तरह छूट रहेगी।

शासकीय कार्यालय सौ फीसद खुलेंगे ग्रीन जोन में

ग्रीन जोन में कार्यालय सौ फीसदी खोले जाएंगे। ग्रीन जोन में एक जगह से दूसरी जगह जाने की पूरी छूट रहेगी, लेकिन सार्वजनिक परिवहन पर रोक रहेगी। इसको लेकर सात दिन बाद विचार किया जाएगा। शाम सात बजे के बाद कर्फ्यू लागू रहेगा।

भोपाल नगर निगम सीमा रेड जोन में

भोपाल में अब सिर्फ नगर निगम सीमा तक ही रेड जोन रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र ग्रीन जोन में रखा गया है। ऑरेंज जोन की श्रेणी को समाप्त कर दिया गया है। संक्रमित क्षेत्रों में किसी तरह की कोई छूट नहीं रहेगी। यहां लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा। रेड जोन में सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी सुविधाएं ही मिलेंगी।

50 फीसद उपस्थिति भोपाल के कार्यालयों में

भोपाल में मंत्रालय, विंध्यायल, सतपुड़ा सहित अन्य शासकीय कार्यालयों में अब 50 फीसदी उपस्थिति के साथ कार्यालय लगेंगे।

सार्वजनिक परिवहन अभी प्रतिबंधित, 1 सप्ताह बाद लेंगे निर्णय

सार्वजनिक परिवहन अभी शुरू नहीं किया जाएगा। इस पर सात दिन बाद परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। 65 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिला और 10 साल से छोटे बच्चों के घर से बाहर जाने पर रोक रहेगी।

यह रहेंगे पूर्णतया प्रतिबंधित

स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमाघर, मॉल, होटल, जिम, रेस्टॉरेंट, धार्मिक स्थल, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम।

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