प्रसूति के लिए ज्यादा राशि लेने पर रतलाम हॉस्पिटल संचालक पर हुई कार्रवाई
🔲 10 हजार रूपए का जुर्माना
🔲 साथ ही अतिरिक्त राशि लौटाने के भी निर्देश
हरमुद्दा
रतलाम, 30 मई। शास्त्री नगर स्थित रतलाम हॉस्पिटल द्वारा प्रसूता से अधिक राशि। ली गई जिसकी शिकायत कलेक्टर को की गई। जांच के बाद कलेक्टर में 10000 जुर्माना लगाया है, वही हॉस्पिटल के संचालक को निर्देश दिए कि प्रसूता के परिजनों को शेष राशि पुनः लौटाई जाए। आदेश का पालन नहीं करने पर हॉस्पिटल की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।
कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर जिले के ग्राम रावटी निवासी शिकायतकर्ता दीपक राठौर की शिकायत पर जांच की गई। शिकायतकर्ता ने हॉस्पिटल द्वारा उनकी पत्नी की प्रसूति में अधिक राशि लिए जाने की शिकायत की थी।
जाँच दल द्वारा शिकायत, जांच में सत्य पाए जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर नानावरे ने मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 व नियम के तहत एक आदेश जारी करते हुए शास्त्री नगर रतलाम स्थित संचालक रतलाम हॉस्पिटल पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही प्रसूति में ली गई अतिरिक्त राशि 21341 रुपए वापस लौटाने के निर्देश भी दिए हैं।
आदेश का पालन नहीं होने पर होगी मान्यता समाप्त
आदेश का पालन नहीं होने पर अस्पताल की मान्यता समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। कड़ी चेतावनी भी दी गई है कि भविष्य में शिकायत प्राप्त होने पर पंजीयन निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
यह था मामला
उल्लेखनीय है कि रावटी निवासी प्रसूता के प्रसव के लिए अस्पताल द्वारा 35 हजार रुपए का पैकेज निर्धारित किया गया था। मरीज द्वारा अस्पताल में लगभग 60 हजार 841 रुपए खर्च किए जाना पाया गया।