नाबालिग का अपहरण कर रेप करने वाले आरोपी का जमानत याचिका खारिज
🔲 पहले भी महिला को ले गया चाकू की नोक पर
हरमुद्दा
रतलाम, 4 जून। बहला-फुसलाकर और डरा धमका कर नाबालिग का अपहरण करने के बाद बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत याचिका गुरुवार को विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट साबिर अहमद खान ने खारिज कर दी।
विशेष लोक अभियोजक एवं जन संपर्क अधिकारी सीमा शर्मा ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि थाना रावटी के अपराध क्र. 34/2020 में आरोपी संदीप पिता मोहनलाल उम्र 27 साल निवासी महिदपुर जिला उज्जैन द्वारा विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट साबिर अहमद खान के समक्ष प्रस्तुत जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। आरोपी संदीप की ओर से तर्क प्रस्तुत किए गए थे कि आरोपी निर्दोष है। 3-4 माह से अभिरक्षा में है। अभियोग पत्र भी प्रस्तुत हो चुका है। अपने परिवार का भरण-पोषण करने वाला एकमात्र व्यक्ति है। कोरोना वायरस का प्रकोप निरंतर बढ़ रहा है। यदि वह अधिक दिनों तक जेल में बंद रहा तो उसके जीवन पर विपरीत असर पड़ सकता है।
आरोपी का है आपराधिक रिकार्ड पूर्व से
राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किए गए कि आरोपी द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध किया गया है और इसका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी है। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर तथा अभिलेख पर आरोपी संदीप के विरूद्ध मौजूद साक्ष्य के आधार पर उसका जमानत आवेदन निरस्त किया है।
दो दिन तक किया कुकर्म
न्यायालय ने बताया आरोपी संदीप द्वारा एक अवयस्क बालिका को बहला फुसलाकर जबरदस्ती डरा धमकाकर बस में बिठाकर अपने साथ रतलाम में स्टूडियो में ले आया। दो दिन तक पीड़ित को वहां रख कर उसके साथ बलात्कार किया।
पूर्व में एक महिला को चाकू की नोक पर 21 दिन तक रखा साथ
आरोपी द्वारा पूर्व में भी एक अन्य महिला का अपहरण कर उसे चाकू दिखाकर अपने साथ महाराष्ट्र ले जाने तथा 21 दिन तक अपने साथ रखकर उसके साथ कई बार बलात्कार करने, उसके पहने हुए जैवरात डरा धमकाकर बिकवा देने की घटना की रिपोर्ट पर थाना महिदपुर जिला उज्जैन में अपराध दर्ज किया गया था। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत है जिससे आरोपी का पूर्व आपराधिक चरित्र तथा बलात्संग के अपराध की प्रवृत्ति प्रकट होती है। अपराध की गंभीरता और वर्तमान में नाबालिगों के प्रति बढ़ रहे बलात्कार के अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी संदीप का जमानत आवेदन गुरुवार को निरस्त किया गया।