नाबालिग से शादी और बलात्कार करने के आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
हरमुद्दा
गुना, 3 जुलाई। न्यायालय राधौगढ़ में 14-15 वर्षीय नाबालिग लड़की को भगाकर शादी करने तथा उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में आरोपी शिशुपाल अहिरवार पुत्र फूलसिंह अहिरवार निवासी रिजोदा जिला शिवपुरी को गिरफ्तार कर पेश किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एडीपीओ मयंक भारद्वाज, राधौगढ़ द्वारा की गई। जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया।
मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने हरमुद्दा को बताया कि फरियादिया पिता ने थाना राधौगढ़ रिपोर्ट कराई कि 17 जून 2020 के शाम करीबन 5 बजे की बात हैं मैं तथा मेरा पति व मेरी लड़की उम्र करीब 15 साल घर पर थे। तभी मेरी लड़की शौच के लिये पास में गई। फिर वह कुछ देर तक वापस नहीं आई। वह बिना बताए कहीं चली गई। फिर हम लोगो ने उसकी तलाश की एवं रिश्ते़दारो में उसका पता किया तो कोई पता नहीं चला। वह घर से बिना बताए कही चली गई।
रहे दोनों पति-पत्नी की तरह
उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना राधौगढ़ द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना मे ली। विवेचना में लड़की ने बताया कि आरोपी शिशुपाल के साथ गांव रिजोदा जिला शिवपुरी में पति-पत्नि की तरह रहे। इस दौरान शिशुपाल बलात्कार किया। इस पर से अपराध क्रमांक 310/2020 पर अपराध धारा 376 भादवि व पॉक्सो एक्ट की धाराओ में पंजीबद्ध किया गया।