अवैध रूप से शराब परिवहन करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्त

हरमुद्दा
नीमच, 8 जुलाई। अवैध रूप से शराब परिवहर करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्त कर । प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच अजय सिंह ठाकुर द्वारा आरोपी को जेल भेजा गया।

मीडिया सेल प्रभारी को अपर लोक अभियोजक शादाब खान ने हरमुद्दा बताया कि घटना 10 मार्च 2020 को दोपहर 3ः30 बजे हर्कियाखाल फंटा, जीरन की हैं। थाना जीरन में पदस्थ एएसआई कैलाश राठौर होली का त्यौहार होने से पुलिस सहायता केंद्र जीरन पर हमराह स्टाॅफ के साथ वाहन चैंकिग कर रहा था, वाहन चैंकिग के दौरान सफेद रंग की पिकअप एम.पी. 14 जी.सी. 0903 को रोककर उसकी चैंकिग की, जिसमें 7 ड्रम व नीले रंग की 1 टंकी मिली। आरोपी से पूछताछ करने पर उसने स्प्रिट भरा होना बताया। जिसका लाईसेंस व परमिट पूछने पर नहीं था। आरोपी रवि के कब्जे में रखी कैन को खोला गया तो उसमें शराब जैसी तीव्र गंद स्प्रिट होना पाया गया। प्रत्येक ड्रम में 2-2 सौ लीटर तथा नीली टंकी में 50 लीटर, इस प्रकार कुल 1450 बल्क लीटर स्प्रिट भरा होना पाया गया। आरोपी से वाहन के संबंध में पूछताछ करने पर उसने उक्त वाहन गोपालदास का होना बताया, जो उससे शराब का परिवहन करवाता था। जिस पर आवश्यक कार्रवाई कर आरोपीगण के विरूद्ध थाना जीरन में अपराध क्रमांक 87/2020 धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया। आरोपी गोपालदास को नीमच न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहाँ आरोपी द्वारा अग्रीम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।

जमानत याचिका खारिज कर भेजा जेल

अपर लोक अभियोजक श्री खान द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया कि आरोपी द्वारा अवैध रूप से शराब का परिवहन कर रहा था, जिसका अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाए। इससे सहमत होकर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री ठाकुर ने आरोपी गोपालदास पिता बालमुकुंददास बैरागी, उम्र-25 वर्ष, निवासी-हतुनिया, जिला-प्रतापगढ़ (राजस्थान) द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेज दिया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *