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मारपीट करने वाले 80 वर्षीय बुजुर्ग की अग्रिम जमानत खारिज, भेजा जेल

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हरमुद्दा
मनासा, 8 जुलाई। मारपीट करने वाले 80 वर्षीय बुजुर्ग की अग्रिम जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनासा अखिलेश कुमार धाकड़ ने निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया।

अभियोजन मीडिया सेल को विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान ने हरमुद्दा को बताया कि घटना 17 अप्रैल 2020 थाना मनासा की हैं। 80 वर्षीय बुजुर्ग आरोपी के रिश्तेदार संदीप द्वारा नाबालिग पीड़िता का बारम्बार मना करने पर भी रास्ता रोकता था तथा पीड़िता के मोबाईल पर बारबार मेसेज कर पीछा करता था, जिस पर पीड़िता के पिता की आरोपी के साथ संदीप द्वारा उसकी लड़की का पीछा करने की बात को लेकर कहा-सुनी हो गई थी, जिस पर आरोपी गणेशराम द्वारा अन्य आरोपीगण ललित व कैलाश के साथ मिलकर घर में घुस लठ्ठ से उसके साथ तथा उसके माता-पिता के साथ मारपीट की। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर थाना मनासा में अपराध क्रमांक 142/20, धारा 452, 354डी, 341, 323, 506, 34 भादवि एवं 11/12 पाॅक्सों एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। आरोपी गणेशराम घटना के बाद से लगभग 3 माह से फरार था व गिरफ्तारी से बच रहा था, जिसे थाना मनासा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर मनासा न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां आरोपी गणेशराम द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अन्य आरोपी ललित व कैलाश पूर्व से प्रतिभूति पर मुक्त है।

गंभीर अपराध पर,  भेजा जेल

अभियोजन की ओर से श्री चौहान विशेष लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया, कि आरोपी द्वारा अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर नाबालिग पीड़िता व उसके माता-पिता के साथ मारपीट की, जो की एक गंभीर अपराध हैं। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री धाकड़ ने आरोपी गणेशराम पिता नाथूलाल, उम्र-80 वर्ष, निवासी-गागन्याखेड़ी, तहसील मनासा, जिला नीमच द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेज दिया गया।

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