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रात्रि को घर में घुसकर लठ्ठ व डंडो से मारपीट करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त

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हरमुद्दा
जावद, 8 जुलाई। आरोपियों ने रात्रि को घर में घुसकर लठ्ठ व डंडो से मारपीट की। जमानत याचिका पर अभियोजन द्वारा आपत्ति करने पर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी रूपसिंह कनेल जावद द्वारा निरस्त कर आरोपीगण को जेल भेजा गया।

सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रमेश नावड़े ने हरमुद्दा को घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना 1 मई 2020 को रात के 8 बजे सरवानिया महाराज जावद की हैं। फरियादी रामेश्वर ने थाना जावद में रिपोर्ट लिखाई कि रात्रि लगभग 8 बजे जब मैं अपने घर में था, तभी आरोपी मेरे घर में पुरानी रंजीश को लेकर अपने हाथों में लाठी व डंडे लेकर घर में घुस आए व गाली-गलौच करने लगे। वे लोग मेरे व मेरी पत्नी के साथ लाठी व डंडो से मारपीट की। तभी चिल्ला-चोट की आवाज सुनकर हमारे गांव के कुछ लोग आए और उन्होने बीच-बचाव किया।

जान से मारने की दे गए धमकी

आरोपियों द्वारा जाते-जाते जान से मारने की धमकी दी गई, जिस पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 164/20, धारा 452, 458, 323, 294, 506, 34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। थाना जावद द्वारा आरोपीगण को जावद न्यायालय के समक्ष पेश किया। आरोपियों द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।

तर्क से सहमत हो कर भेजा जेल

एडीपीओ नावड़े द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क रखा कि आरोपीगण द्वारा रात्रि का फायदा उठाकर फरियादी के साथ घर में घुसकर लाठी व डंडो से मारपीट की, जो कि एक गंभीर अपराध हैं, इसलिए आरोपियों को जमानत न दी जाए। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री कनेल ने आरोपी लाला उर्फ उदयलाल पिता शांतिलाल गुर्जर, निवासी झालीनेर, थाना मनासा, राहुल पिता भागीरथ गुर्जर, निवासी नगदपुरा, थाना मनासा की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजने का आदेश दिया गया।

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