बहू को जलाकर मारने वाले आरोपी ससुर का जमानत याचिका रद्द
हरमुद्दा
शाजापुर, 13 जुलाई। बहू को जलाकर मारने वाले आरोपी ससुर का जमानत याचिका प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को रद्द कर दी।
जिला मीडिया प्रभारी एवं शाजापुर एडीपीओ सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को घटना की जानकारी देते हुए बताया 30 मई 2020 को जस अस्पताल शुजालपुर मंडी से पीड़िता के जली हुई अवस्था में भर्ती होने की जानकारी थाने पर प्राप्त हुई थी। उपचार के दौरान पीड़िता के मृत्यु पूर्व कथन कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा लिए गए। पीड़िता ने बताया कि उसे ससुर ने जलाया है। पीड़िता की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। थाना शुजालपुर सिटी पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया गया था।
तर्कों से सहमत होकर याचिका की रद्द
आरोपी हिम्मत सिंह पिता नन्नू लाल मेवाड़ा उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम बंजारी का जमानत याचिका अभियोजन की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मिली। अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर के तर्कों से सहमत होते हुए रद्द किया गया।