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अफीम तस्करों को 11 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माना

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हरमुद्दा
नीमच, 13 जुलाई। अवैध रूप से मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने के आरोपी को 10-11 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख रुपए जुर्माने से विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस.एक्ट जसवंत सिंह यादव ने दण्डित किया।
मीडिया सेल प्रभारी को मनीष जोशी ने हरमुद्दा को घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि 22 अप्रैल 2017 की है। थाना प्रभारी मनीष मिश्रा को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति बोलेरो पिकअप आर.जे. 32 जी.ए. 7927 से अवैध अफीम के कट्टे भरकर मंदसौर तरफ से छोटी सादड़ी (राजस्थान) की ओर जाने वाला हैं।

मुखबिर से सूचना पर हो गए मुस्तैद

मुखबिर सूचना के आधार पर थाना प्रभारी मय फोर्स सहित गणपति मंदिर तिराहा जीरन पहुंचे। नाकाबंदी के कुछ देर पश्चात् एक व्यक्ति बोलेरो पिकअप आर.जे. 32 जी.ए. 7927 लेकर आता हुआ नजर आया। पुलिस फोर्स की मदद से उक्त वाहन को रोका गया, नाम पता पूछनें पर देवराज सिंह, निवासी अजमेर का होना बताया। आरोपी के वाहन की तलाशी लेने पर उसमें अफीम के 11 कट्टे पाए गए। लगभग 470 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा भरा हुआ था। उक्त वाहन आरोपी शिवराज सिंह का होना बताया गया, जिस पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना जीरन में अपराध क्रंमाक 103/2017, अंतर्गत धारा 8/15, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्व किया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

लोक अभियोजक ने दिए अकाट्य तर्क 

लोक अभियोजक नीमच श्री जोशी ने न्यायालय में विवेचक, जप्ती अधिकारी, सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अकाट्य तर्क प्रस्तुत कर आरोपी को कठोर दंड से दण्डित किए जाने की बात कही। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट जसवंत सिंह यादव द्वारा आरोपीगण शिवराजसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत, निवासी-जयपुर, राजस्थान को 10 वर्ष के सश्रम कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माने व देवराजसिंह पिता मंगलसिंह राजपूत, निवासी-अजमेर राजस्थान को 11 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपए जुर्माने से दण्डित किया गया।

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