नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
हरमुद्दा
शाजापुर, 20 अगस्त। नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने वाले आरोपी अजय पिता भोला बागरी उम्र 19 वर्ष निवासी बरखेडी थाना जहांगीराबाद भोपाल का जमानत याचिका द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अमित रंजन समाधिया द्वारा निरस्त की गई। अभियोजन की ओर से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर के तर्क दिए।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने हरमुद्दा बताया कि फरियादीया ने 1 अगस्त को थाना शुजालपुर मंडी पर मौखिक रिपोर्ट लिखाई थी कि, आज दिन के करीब 04 बजे उसकी नाबालिग लड़की घर से बिना बताए कही चली गई। जिसकी तलाश आसपास की। उसका कोई पता नही चला। उसे शक है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया। अनुसंधान के दौरान 02 अगस्त 2020 को आरोपी के कब्जे से पीड़िता को थाना शुजालपुर मंडी पर कब्जे में लिया गया। आरोपी को गिरफ़्तार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तब से आरोपी उप जेल शुजालपुर में बंद है। 20 अगस्त 2020 को न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।