महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत याचिका निरस्त
हरमुद्दा
रतलाम, 20 अगस्त। महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी कालू पिता राहजिंग भुरिया उम्र 26 वर्ष नि. जाम्बुपाडा थाना रावटी जिला रतलाम का जमानत याचिका न्यायालय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश शैलेश भारती भदकारिया द्वारा का जमानत याचिका निरस्त की गई।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने हरमुद्दा को बताया कि 12 मार्च 2020 को महिला घर पर अकेली थी, उसका पति मजदूरी करने बाहर गया था व उसके बच्चे स्कूल गए थे। तभी दिन में करीब 12 बजे आरोपी कालू आया और उससे उसके पति के बारे में पूछा तो महिला ने कहा कि वह मजदूरी करने बाहर गए है, तभी कालू ने महिला से मकान के अंदर चलने के लिए कहा तो महिला ने मना किया तो कालू ने जबरदस्ती महिला को पकड़कर मकान के अंदर ले गया और उसके साथ उसकी मर्जी के बिना दुष्कर्म किया।
जान से मारने की भी धमकी दी आरोपी ने
आरोपी कालू ने महिला का मुंह दबा दिया और बोला कि अगर चिल्लायी और यह बात किसी को बताई तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा। यह कहकर कालू वहा से चला गया।
पति के आने के बाद महिला ने रिपोर्ट कराई दर्ज
आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी दी थी इस कारण से वह बहुत डर गई थी और इस डर के कारण उसने घटना किसी को नहीं बताई। पीड़ित महिला का पति राजस्थान से मजदूरी करके वापस आया, तब पीड़िता ने अपने साथ हुई घटना पति को बताई और पति को साथ लेकर दिनांक 17 जून 2020 को थाना रावटी पर गई। जहां पीड़ित की रिपोर्ट पर से आरोपी कालू के विरूद्ध धारा 376, 450, 506 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल
पुलिस ने 18 जून 2020 को आरोपी कालू को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जहां से उसका जेल वारंट बनाकर उसे जेल दाखिल किया गया था। न्यायालय में आरोपी की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत करने अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक शिव मनावरे द्वारा जमानत आवेदन के विरोध में तर्क प्रस्तुत किए।जिससे सहमत होते हुए एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी का जमानत आवेदन 20 अगस्त 2020 को निरस्त किया गया।