नाबालिग से अश्‍लील हरकत करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्‍त

हरमुद्दा
शाजापुर, 8 सितंबर। नाबालिग से अश्‍लील हरकत करने वाले एवं पिता व भाई को खत्म करने की धमकी देने वाले आरोपी आकाश पिता शांतिलाल मेवाडा निवासी सटेंडी उम्र 18 वर्ष तहसील शुजालपुर की जमानत याचिका न्यायाधीश अमित रंजन समाधिया ने निरस्त की।

जिला मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ सचिन रायकवार
ने हरमुद्दा बताया कि 27 अगस्त 2020 को सुबह 9 बजे पीड़िता दुकान पर सामान लेने जा रही थी, तभी मंदिर के थोड़ा आगे आरोपी ने उसका रास्‍ता रोका और बोला की तुझसे बात करनी है। इस पर पीड़िता ने कहा की उसे कोई बात नहीं करनी।

बात नहीं तो जान से खत्‍म कर दूंगा पिता और भाई को

आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर कहा की तुझे बात करनी ही पड़ेगी, नहीं तो तेरे पिता और भाई को जान से खत्‍म कर दूंगा। पीड़िता के चिल्‍लाने पर परिवार और गांव के लोग आ गए, तो आरोपी वहां से भाग गया। पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट शुजालपुर मंडी पर की थी।
न्‍यायालय द्वारा 8 सितंबर को आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित अतिरिक्त
डीपीओ संजय मोरे के तर्कों से सहमत होते हुए निरस्‍त की गई।

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