अबोध बालिका से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
हरमुद्दा
सागर, 8 सितंबर। जघन्य एवं सनसनीखेज मामले में विशेष न्यायाधीश व नवम् अपर सत्र न्यायाधीश नीलू संजीव श्रृंगीऋषि, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, सागर ने नाबालिग से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी मुकेश साहू पिता रतिराम साहू उम्र 23 वर्ष निवासी थाना गोपालगंज जिला सागर को धारा 376 (ए)(बी) भादवि में दोषी पातेे हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी उप-संचालक (अभियोजन) अनिल कटारे द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने हरमुद्दा को बताया कि करीब 10 साल की नाबालिग 11 जनवरी 2019 को मां के साथ थाना गोपालगंज में रिपोर्ट दर्ज करवाई।
आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी
नाबालिग पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि 10 सितंबर को मां और दीदी बाजार सामान खरीदने गए थे। भाई एवं बहिन बाहर खेल रहे थे। मैं दोपहर करीब 03 बजे बड़ी मम्मी के घर से टी.वी. देकर आ रही थी। तभी आरोपी मुकेश आया और उसे अपने घर चलने के लिए कहा। मैं आरोपी के साथ उसके घर चली गई। आरोपी ने मुझे कमरे में बंद कर गलत काम करने लगा और घमकी दी कि अगर चिल्लाई तो जान से खत्म कर दूंगा। मैं चिल्लाने लगी तो उसके परिवार के अन्य सदस्य वहां आ गए और आरोपी ने छोड़ दिया।
मां को दी घटना की जानकारी
उक्त घटना के बारे में पीड़िता ने मां को बताया। थाना गोपालगंज में प्रकरण दर्ज हुआ। इसके अंतर्गत धारा 376 (ए) (बी), 376 (2) (एच), 506 भाग 2 भादवि एवं 5 (एम), 5 (एन), 6 पाॅक्सो एक्ट 2012 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया अभियोग पत्र
अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा मामले में 13 अभियोजन साक्षियों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। मामले से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को प्रमाणित कराया गया। उप-संचालक अनिल कटारे द्वारा मामले में लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई। न्यायालय के समक्ष साक्ष्यों को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया।
तर्कों से सहमत होकर सुनाई आजीवन कारावास की सजा
मामले में आए साक्ष्य के आधार पर एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर विशेष न्यायाधीश व नवम् अपर सत्र न्यायाधीश नीलू संजीव श्रृंगीऋषि, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, सागर की अदालत ने आरोपी मुकेश साहू धारा 376(ए)(बी) भादवि में दोषी पातेे हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।