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लोहे के पाइप एवं डंडे से मारपीट करने वाले आरोपियों की अपर सत्र न्यायालय ने भी की जमानत खारिज

हरमुद्दा
सागर, 18 सितंबर। लोहे के पाइप एवं डंडे से मारपीट करने वाले आरोपियों बलीराम पिता धनीराम यादव उम्र 30 साल एवं देशराज पिता धनीराम यादव उम्र 25 साल, दोनो नि कृष्णानगर थाना मकरोनिया जिला सागर का जमानत याचिका निरस्त करने का आदेश चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पंकज यादव द्वारा दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत याचिका पर राज्य शासन की ओर से लोक अभियोजक ने शासन का पक्ष रखा।

अभियोजन मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने हरमुद्दा बताया कि 30 जुलाई 2020 को फरियादी जो कि सब्जी बेचता है, उसका बेटा अपने रिश्तेदार को घर छोड़ने जा रहा था। जैसे ही वह घर के बाहर निकला तो पड़ोस में रहने वाला देशराज यादव, जमुना बाई यादव एवं बलीराम यादव ने उसे रोक लिया और गालियां देने लगे। फरियादी के बेटे ने गाली देने से मना किया तो बलिराम ने उसे लोहे के पाइप से एवं देशराज यादव ने डंडे से मारपीट की। जिससे उसके सिर, नाक एवं अन्य अंगों में चोट आई।

बचाने वालों से भी मारपीट की आरोपियों ने, जान से मारने की दी धमकी

बेटे को बचाने फरियादी, उसकी पत्नी एवं उसकी रिश्तेदार आ गए, तो देशराज यादव, जमुना बाई यादव एवं बलीराम यादव ने उनसे भी मारपीट की जिससे उन्हें चोट आई। आरोपियों ने फरियादी एवं अन्य सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना मकरोनिया में दर्ज कराई गयी। थाना मकरोनिया ने प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान सीटी स्केन में डाॅक्टर द्वारा अस्थि भंग का किए जाने से धारा 326 भादवि का इजाफा किया गया। आरोपीगण बलिराम यादव एवं देशराज यादव को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपियों का जमानत आवेदन धारा 437 द.प्र.सं. निरस्त कर दिया था।

परिस्थितियों को देखते हुए निरस्त किया जमानत आवेदन

आरोपियों के अधिवक्ता ने पुनः जमानत याचिका अपर सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपियों बलिराम यादव एवं देशराज यादव का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त किया गया।

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