जान से मारने की नियत से गोली मारने वाले आरोपी को 07 वर्ष का सश्रम कारावास

🔲 1000 रुपए का अर्थदण्ड भी

हरमुद्दा
सागर, 22 सितंबर। जान से मारने की नियत से गोली मारने वाले आरोपी गब्बू उर्फ सुरेन्द्र पिता कुंअर सिंह ठाकुर उम्र 30 साल निवासी ग्राम बछउ थाना खुरई जिला सागर को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश आरती ए. शुक्ला के न्यायालय ने धारा 307 भादवि में दोषी पाते हुए 07 साल का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। म.प्र. शासन की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पैरवी लोक अभियोजक द्वारा की गई।

अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने हरमुद्दा को बताया कि 6 मई 2018 को फरियादी हीरालाल को उसके गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि जितेन्द्र सिंह की दुकान के सामने ग्राम धनौरा में उसके भाई राजू पटेल को पेट में गोली लगकर खून बह रहा है।

उपचार के लिए भेजा सागर

फरियादी ने जब मौके पर जाकर देखा तो उसका भाई राजू पटेल दुकान के सामने पड़ा था। पीड़ित राजू के होश में होने से उससे घटना के बारे में पूछने पर उसने बताया कि आरोपी गब्बू ठाकुर को जब गालियां देने से मना किया तो आरोपी उत्तेजित होकर जान से मारने की नियत से गोली चला दी जो कि पेट में लगी। राजू को उपचार हेतु खुरई लाया गया जहा से सागर रिफर कर दिया गया।

साक्ष्य व तर्को पर सुनाई सजा

फरियादी ने घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष साक्ष्यों को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया। मामले में आए साक्ष्य के आधार एवं अभियोजक के तर्को से सहमत होकर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश आरती ए. शुक्ला के न्यायालय ने आरोपी गब्बू उर्फ सुरेन्द्र को अंतर्गत धारा 307 भादवि में दोषी पाते हुए 07 साल का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया

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