सागर : मां-बेटी से मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत खारिज
हरमुद्दा
सागर, 26 सितंबर। मां-बेटी से मारपीट करने वाले आरोपी राधेलाल पिता प्यारेलाल राय निवासी ग्राम किरौन तहसील बीना जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी संतोष तिवारी ने दिया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुनील कुमार बरूआ ने शासन का पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने हरमुद्दा को बताया कि फरियादिया ने थाना में रिपोर्ट कराई। फरियादिया देवी सिंह साहू के यहां मजदूरी करती है। देवी सिंह साहू को राधे खंगार किसी बात पर गालिया दे रहा था। फरियादिया ने आरोपी राधे खंगार को गाली देने से मना किया तो आरोपी फरियादिया को गाली देने लगा और मारने के लिए आया। फरियादिया अपने घर के अंदर पहुंची तो आरोपी घर के अंदर चला गया और मारपीट की। फरियादिया को बचाने उसकी बेटी आयी तो आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट की और जाते समय धमकी दी कि तुम लोंग गांव में नहीं रह पाओगे, जान से खत्म कर देगे। फरियादिया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध धारा 452,294,323,506 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
तर्को से सहमत होकर निरस्त की जमानत याचिका
आरोपी को गिरिफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी राधे खंगार का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।