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फर्जी दस्तावेज से बोलेरो गाड़ी खरीदने वाले 67 वर्षीय आरोपी को 15 वर्ष का कारावास

हरमुद्दा

नीमच, 1 अक्टूबर। सत्र न्यायाधीश हृदेश ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर बोलेरो गाड़ी खरीदने वाले 67 वर्षीय आरोपी वैभवसिंह उर्फ बिहारीसिंह उर्फ प्रकाशचंद्र पिता चांदमल उर्फ उदयसिंह चौहान निवासी फरिदाबाद (हरियाणा) को विभिन्न धाराओं में कुल 15 वर्ष का कारावास एवं 5,000 रुपए जुर्माने से दण्डित किया।

मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रितेश कुमार सोमपुरा ने हरमुद्दा को बताया कि घटना लगभग 5 वर्ष पूर्व 14 नवंबर 2015 से 18 नवंबर 2015 के बीच महिंद्रा शौरूम, ग्राम हिंगोरिया, जिला नीमच की हैं। आरोपी द्वारा खुद को प्रकाशचंद्र पिता चाॅदमल, निवासी रोम टाॅवर के पीछे, जिला मंदसौर का निवासी बताकर बोलेरो गाड़ी खरीदने का सौदा किया, जिसके लिए उसने नकली आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य दस्तावेज तैयार कर फर्जी बैंक ड्राफ्ट 7,93,253 रुपए का शौरूम में देकर बोलेरो गाड़ी खरीदी। बाद में बैंक ड्राफ्ट फर्जी निकला तो शौरूम के पार्टनर दीपक द्वारा आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच सिटी पर शिकायत की गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 508/2015, धारा 420, 467, 468, 471 भादवि में पंजीबद्ध किया गया।

आरोपी को किया गिरफ्तार

प्रकरण की विवेचना एस.आई. नागेश यादव द्वारा की गई, जिसमें उनके द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी द्वारा जिस लेपटाप व प्रिंटर से फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे, उसे आरोपी द्वारा नष्ट किए जाने के कारण प्रकरण में धारा 201 भादवि का ईजाफा कर शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

सभी सजाए एक साथ भुगताने का आदेश 

सभी महत्वपूर्ण साक्षियों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया, जिस पर से न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 467 भादवि में 5 वर्ष का कारावास व 1,000 रुपए जुर्माना, धारा 420 भादवि में 3 वर्ष का कारावास व 1,000 रुपए जुर्माना, धारा 468 भादवि में 3 वर्ष का कारावास व 1,000 रुपए जुर्माना, धारा 471 भादवि में 3 वर्ष का कारावास व 1,000 रुपए जुर्माना व धारा 201 भादवि में 1 वर्ष का कारावास व 1,000 रुपए जुर्माना, इस प्रकार कुल 15 वर्ष का कारावास व 5,000 रुपए जुर्माना से दण्डित किया गया, साथ ही सभी सजाए एक साथ भुगताने का आदेश भी दिया।

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