लड़का नहीं होने का ताना देने वाले दहेज लोभी आरोपी की जमानत खारिज

हरमुद्दा

शाजापुर, 5 नवंबर। लड़का नहीं होने का ताना देकर शारीरिक एवं मानसिंक रूप से प्रताडित करते थे और बार-बार दहेज मे पैसो की मांग दहेज लोभी आरोपी इकरार बैग पिता सत्‍तार बेग उम्र 33 वर्ष निवासी बंजीपुरा शुजालपुर सिटी की जमानत याचिका न्‍यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा खारिज की गई।
अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ के तर्क दिए।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी श्री मोरे ने हरमुद्दा  को बताया कि 30 जुलाई 2020 को थाना शुजालपुर सिटी पर मर्ग क्रमांक 10/2020 धारा 174 जा.फौ. का कायम कर जांच में लिया गया था।

दो बच्चों की मां की ले ली जान

जांच में मृतिका के मायके पक्ष के लोग पिता शरीफ खॉन, मॉ मेराज बी, भाई समीर खॉन, बहन मुस्‍कान, चाचा यासीन खॉन ने कथन मे बताया कि मृतिका के साथ आरोपीगण दहेज में कुछ नहीं लाने एवं प्‍लाट खरीदने लिए पैसो की मांग कर मारपीट करते थे। मृतिका को दो लड़की होने से लड़का नहीं होने का ताना देकर शारीरिक एवं मानसिंक रूप से प्रताडित करते थे और बार-बार दहेज मे पैसो की मांग करते थे।

अगस्त से आरोपी जेल में

थाना शुजालपुर सिटी पर आरोपीगण के विरूद असल अपराध क्रमाक 216/2020 धारा 304बी, 498ए/34 भादवि का कायम किया गया। 12 अगस्त 2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर 13 अगस्त को न्‍यायालय मे पेश किया गया । तब से आरोपी जेल में बंद है। गुरुवार को आरोपी इकरार बेग का जमानत आवेदन पत्र न्‍यायालय द्वारा निरस्‍त किया गया।

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