किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा
हरमुद्दा
गुना, 6 फरवरी। विशेष न्यायालय गुना ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी राजू अहिरवार पुत्र रामकिशन अहिरवार को 10 वर्ष की सजा एवं 17000 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी मयंक भारद्वाज ने हरमुद्दा को बताया कि 5 जून 18 को रात 10:30 बजे फरियादी और उसके बच्चे खाना खाकर सो गए थे। रात्रि 12:30 बजे फरियादी की नींद खुली तो देखा कि उसकी लड़की घर पर नहीं थी तथा आसपास तलाश करने पर भी कोई पता नहीं चला। उक्त रिपोर्ट थाना राधौगढ़ में धारा 363 आईपीसी में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान साक्षीगण के कथन लिए गए जिसमें यह प्रमाणित हुआ की घटना दिनांक को आरोपी ने किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया तथा किशोरी के साथ एक से अधिक बार बलात्कार किया। शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी गुना द्वारा की गई जिनके तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी राजू अहिरवार को धारा 363, 366(क) आईपीसी, 5/6पोस्को एक्ट में 10 वर्ष की सजा एवं ₹17000 अर्थदंड से दंडित किया।