घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना
1 min readहरमुद्दा
रतलाम, 13 फरवरी। घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी गणपत पिता कनीराम भुरिया उम्र 26 वर्ष निवासी गोपालपुरा को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पल्लवी ने 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना की सजा सुनाई। पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन जस्सू वास्केल ने की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने हरमुद्दा को बताया कि 12 अक्टूबर 2015 को फरियादिया अपने पति के साथ औद्योगिक क्षेत्र थाने पर बताया कि 11 अक्टूबर 2015 को घर पर वह अपने छोटे बच्चो के साथ अकेली थी। घर वाले खेत पर सोयाबीन काटने गए थे।
जान से मारने की धमकी देकर आरोपी फरार
सायं 5 बजे आरोपी गणपत उसके घर में घुसा और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ कर झुमा झटकी करने लगा। फरियादिया के चिल्लाने पर उसके पड़ोस में रहने वाले काका आ गए, तब आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहा से चला गया।
झुमा झटकी में आंख पर आई चोट
आरोपी द्वारा झुमा झटकी करने पर फरियादिया का सिर दीवार से टकरा गया था जिससे उसके दाहिनी आंख पर चोट लगी थी।
आरोपी को गिरफ्तार कर पेश किया न्यायालय में
फरियादिया की रिपोर्ट पर आरोपी गणपत के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान आवश्यक साक्ष्य संकलित कर आरोपी गणपत को 16 अक्टूबर 2015 को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र धारा 452, 354, 354क, 323 व 506 भादवि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 12 फरवरी को आरोपी गणपत पिता कनीराम भूरिया को दोषसिद्ध पाते हुए तीनों धाराओं 452, 354, 354क भादवि में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 250-250 रुपए अर्थदंड तथा धारा 323 भादवि में 250 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। सभी धाराओं में दिया गया दण्डादेश एकसाथ भुगताए जाने का आदेश भी दिया गया।