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चोरी की नियत से घर में घुस रहे आरोपी को एक माह का सश्रम कारावास

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अर्थदंड से दंडित

हरमुद्दा
गुना, 14 फरवरी। जेएमएफसी न्यायालय आरोन ने चोरी की नियत से घर में घुस रहे आरोपी राजू चिडार निवासी सिरसी  को एक माह का सश्रम कारावास एवं 700 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

सहायक मीडिया सेल प्रभारी मयंक भारद्वाज ने हरमुद्दा बताया कि 26 जनवरी 2017 को फरियादी शहजाद खान निवासी पुरी कॉलोनी आरोन ने पुलिस थाना आरोन में रिपोर्ट की कि 25 जनवरी 17  को रात करीब 11:50 बजे वे उसके परिवार के साथ खाना खाकर सो गया था, तभी उसे दरवाजे की आवाज आई उसने उठकर देखा कि एक व्यक्ति उसके घर की दीवार पर चढ़कर घर के अंदर चोरी की नियत से कूंदना चाह रहा था, जिसे उसके लड़के रशीद ने पकड़ रखा था और चोर-चोर चिल्ला रहा था। आवाज सुनकर मोहल्ले के कई लोग आ गए। चोरी की नियत से घर में घुस रहे व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम राजू चिड़ार निवासी सिरसी बताया। जिसे वह पकड़कर थाने लेकर आए। फरियादी की उक्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना आरोन ने अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 47/17 धारा 511, 457 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया बाद विवेचना अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अभियुक्त को एक माह का सश्रम कारावास एवं 700 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी  एडीपीओ आरोन प्रदीप कुमार मिश्रा द्वारा की गई।

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