शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा
🔲 1000 रुपए का अर्थदंड भी
हरमुद्दा
गुना, 14 फरवरी। जेएमएफसी न्यायालय राधौगढ़ ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले आरोपी विजय सिंह पुत्र राम नारायण मीना निवासी नसीरपुर को धारा 332 आईपीसी में एक वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
मीडिया सेल प्रभारी ममता दीक्षित ने हरमुद्दा को बताया कि 1 मार्च 2014 को फरियादी बृजेश कुमार पटवारी अपने दल के सदस्यों के साथ ग्राम नसीरपुर में ओला प्रभावित कृषकों की फसल का दल सहित सर्वे कर रहे थे, तभी नसीरपुर के आरोपी विजय सिंह मीना एवं अन्य साथियों द्वारा फरियादी बृजेश कुमार को गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। सर्वे के सरकारी कागजात छीनकर फाड़ दिए गए तथा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। उक्त घटना थाना जामनेर में दर्ज कराई गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में पैरवी सतीश वर्मा एडीपीओ द्वारा की गई जिनके तर्को से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी विजय सिंह को धारा 332 आईपीसी में एक वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।