छेड़छाड़ और मारपीट : “मेरी गाड़ी पर नहीं बैठी तो जान से खत्‍म कर दूंगा”, कहने वाले आरोपी को 1-1 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना

🔲 बच्चों को स्कूल छोड़ने के समय करता था पीछा

हरमुद्दा
रतलाम, 26 फरवरी। छेड़छाड़ करने के साथ ही मारपीट करने वाले आरोपी अमजद उर्फ भय्यू पिता अंसार खान पठान उम्र 34 वर्ष नि. 31 बाईजी का वास को एक एक वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी पल्‍लवी ने सुनाई गई। पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जस्‍सू वास्‍केल ने की।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने हरमुद्दा को बताया कि 30 अक्टूबर 2015 को फरियादिया ने पति के साथ थाना स्‍टेशन रोड पर बताया कि करीब 12:30 बजे वह अपने बच्‍चों को स्‍कूल छोड़कर वापस आ रही थी, तब भय्यू पिता अंसार पठान जो कई दिनो से उसका पीछा कर रह था आया और मुझसे बोला कि मेरी गाड़ी पर बैठ जा। मैंने मना किया तो भय्यू ने बुरी नियत से मेरा हाथ पकड़ा, फिर मैंने हाथ छुड़ाया तो उसने मुझे थप्‍पड मारा जिससे मेरे बाए गाल एवं कान पर चोट लगी। फिर उसने मुझे धक्‍का दिया जिससे मैं नीचे गिर गई। नीचे गिरने से मुझे गाड़ी की रगड़ लग गई। इस दौरान भीड इकठ्ठा हो गयी थी जिसे देख भय्यू वहा से भाग गया। बोला कि अगली बार मेरी गाड़ी पर नहीं बैठी तो जान से खत्‍म कर दूंगा।

प्रकरण दर्ज कर शुरू की विवेचना

इस पर आरोपी भय्यू के विरूद्ध धारा 354, 354A, 323, 506 भादवि में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान आवश्‍यक साक्ष्‍य संकलित कर अभियोग पत्र न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। न्‍यायालय द्वारा विचारण उपरांत अभियोजन साक्ष्‍य को प्रमाणित मानते हुए आरोपी अमजद उर्फ भय्यू पिता अंसार खान पठान को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 354, 354A भादवि में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 250-250 रुपए अर्थदंड तथा धारा 323 भादवि में 250 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। सभी धाराओं में दिया गया दण्‍डादेश एक साथ भुगताए जाने का आदेश भी दिया गया।

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