बलात्कार कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा
हरमुद्दा
गुना, 13 मार्च। विशेष न्यायालय गुना ने बालिका के साथ बलात्कार कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी दीपक सहरिया को धारा 363, 366 भादवि एवं 3/4 पोस्को एक्ट में 10 वर्ष की सजा व कुल 25000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी मयंक भारद्वाज ने हरमुद्दा को बताया कि 21 मार्च 19 को फरियादिया ने रात करीब 1:00 बजे अपनी बालिका को घर पर देखा तो नहीं मिली, जिससे फरियादिया ने बालिका के गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना म्याना में धारा 363 भादवि के तहत पंजीबद्ध कराई थी।
आरोपी के खेत से मिली बालिका
तलाश करने पर बालिका आरोपी दीपक के खेत से मिली तथा बालिका ने बताया कि आरोपी दीपक उसे जबरदस्ती डरा धमका कर खेत पर ले गया और बलात्कार किया। जान से मारने की धमकी दी। इस आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366, 376, 506 भादवि एवं 3/4 पोस्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
तर्कों से सहमत होकर सुनाई सजा
विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया जहां शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी गुना द्वारा की गई जिनके तर्को से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी दीपक सहरिया को धारा 363, 366 भादवि एवं 3/4 पोस्को एक्ट में 10 वर्ष की सजा एवं कुल 25000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।