पुलिस का बढ़ता शिकंजा : रासुका के तहत कार्रवाई करते हुए भेरूगढ़ जेल भेजा सूदखोर दीपू को
हरमुद्दा
रतलाम, 28 मार्च। चचेरे भाई की हत्या की सुपारी देने के आरोप में गिरफ्तार हुए। दीपू टॉक पर सूदखोरी का प्रकरण भी दर्ज हुआ है। लाखों के वाहन, लैपटॉप सहित लाखों रुपए पुलिस ने जप्त किए हैं। अब आरोपी पर रासुका के तहत कार्रवाई की जा रही है और उसे भेरूगढ़ जेल भेजा गया है।
पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी गोपालचन्द्र डाड द्वारा आदेश पारित कर दीपक उर्फ दीपू टांक पिता प्रकाश टांक निवासी दीनदयाल नगर रतलाम को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए, भेरुगढ़ जेल उज्जैन भेजा गया है।
यह था मामला
जानकारी के अनुसार थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम में आरोपी दीपक उर्फ दीपू टांक, विनोद उर्फ विनू शर्मा, बलवंत उर्फ बल्ली गोयल, व अविनाश उर्फ चिंटू टांक निवासी दीनदयाल नगर रतलाम द्वारा पैसे की सुपारी देकर हत्या कराने का षड्यंत्र बनाने पर अपराध क्रमांक 119/21 धारा 115,387,384 भादवि एवं धारा ¾म.प्र. ऋणियों का संरक्षण अधिनियम, धारा 25,27आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।आरोपी दीपक उर्फ दीपू टांक से देशी पिस्टल व जिंदा राउण्ड भी जप्त किए गए थे।
जांच में तथ्य पता चला सूदखोरी का
विवेचना के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि आरोपी दीपक उर्फ दीपू बड़े पैमाने पर सूदखोरी का धन्दा करता है, जिसने कई लोगो को अपने चंगुल मे फसा रखा है, परंतु इसका खौफ इतना था कि कोई भी व्यक्ति शिकायत करने को तैयार नहीं था।
तब जाकर लोगों ने की दीपू के विरुद्ध शिकायत
पुलिस ने लोगों से अपील कर समझाईश व आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया, तब जाकर लोगो द्वारा इसके विरुद्ध शिकायत पुलिस मे दर्ज करना प्रारम्भ किया। प्रारम्भिक तौर पर थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम व थाना माणकचौक रतलाम में आरोपी दीपक व उसके अन्य सहयोगियों के विरुद्ध अपराध धारा :- 384, 385, 386, 323, 341, 294, 34 IPC धारा ¾ मप्र ऋणियों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए।
यह सामग्री मिली है आरोपियों के कब्जे से
विवेचना मे आरोपियों से 2 लैपटाप, पेन ड्राइव व रजिस्टर जप्त हुए जिनकी जांच करते करीब 150 लोग इसके चंगुल मे फसे होने की जानकारी मिली।लोन देने के नाम पर आरोपी दीपू टाँक लोगों से हस्ताक्षरित ब्लैंक चेक, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज़ अपने पास रख लिया करता था, इसके अतिरिक्त उधार के एवज में किसी की भूमि को बंधक रखना व भूमि बंधक रख दीपू द्वारा 25 प्रतिशत प्रति माह की दर तक ब्याज की वसूली की जाती थी।
आदिवासी अंचल में भी कई लोग फस चुके हैं चंगुल में
इसके अतिरिक्त आदिवासी अंचल में भी कई लोग इसके चंगुल मे फसे होने की जानकारी प्राप्त हुई है, जिनकी विस्तृत जानकारी निकाली जाकर सूदखोरी के मास्टर माइंड दीपू के विरुद्ध और मामले पंजीबद्ध किए जाएंगे।
अब तक यह हुआ है जब्त
कुल 31,29,900/- रु नगद राशि जप्त की गई है जो ब्याज के रूप मे वसूल की गई है।
2 फोर व्हीलर (कीमत करीब – 24 लाख रुपए)
पैसे लेने वाले व्यक्तियों के प्रॉपर्टी व देनदारी के अनुबंध पत्र – 11
प्रोमेसरी नोट्स –22
ब्लैंक चेक- 130
HP के लैपटाप – 2
पेन ड्राइव – 01
प्रिंटर – 2
रजिस्टर – 1
कुल कीमती करीबन 55 लाख 29,900/- रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, वही प्रकरण में विवेचना जारी है। आरोपियों की संपत्ति की जानकारी प्राप्त कर विवेचना में कार्रवाई की जा रही है।