शर्तों का उल्लंघन किया, पुलिया निर्माण तोड़ा जाएगा, कलेक्टर द्वारा अनुमति निरस्त

हरमुद्दा
रतलाम 20 अगस्त। नाले पर पुलिया निर्माण के मामले में शर्तों के उल्लंघन पर पूर्व कलेक्टर द्वारा में दी गई अनुमति निरस्त करते हुए पुलिया निर्माण तोड़े जाने का आदेश कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने न्यायालय के एक आदेश पर जारी किया गया है।

शहर के बरबढ़ क्षेत्र में नाले पर पुलिया बनाए जाने के लिए दी गई अनुमति की शर्तों का उल्लंघन निर्माणकर्ता द्वारा किया गया प्रार्थी सीमा टाक के आवेदन पर प्रति प्रार्थी श्री कृष्ण चंद्र पिता चांदमल चौधरी निवासी चांदनी चौक रतलाम को पुलिया निर्माण के लिए पूर्व कलेक्टर द्वारा दी गई अनुमति कलेक्टर द्वारा निरस्त की गई है क्योंकि व्यक्ति द्वारा शर्तों का उल्लंघन किया गया तहसीलदार शहर द्वारा की गई जांच में शर्तों के उल्लंघन के साथ- मौके पर 360 वर्ग फीट शासकीय भूमि पर अधिक निर्माण किया जाना पाया गया कलेक्टर द्वारा हनुमान ताल सुरक्षा के मद्देनजर पूर्व मैं दी गई अनुमति को निरस्त करते हुए निर्मित की गई पुलिया के निर्माण को तोड़े जाने के लिए आदेशित किया गया है। बताया गया है कि शर्त अनुसार प्रति प्रार्थी द्वारा पुलिया की संरचना रूपांकन पंजीकृत संरचना यंत्री से तैयार करवा कर कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग से अनुमोदन नहीं कराया गया अन्य शर्तों का भी उल्लंघन किया गया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *