वेब पोर्टल हरमुद्दा डॉट कॉम में समाचार भेजने के लिए हमें harmudda@gmail.com पर ईमेल करे दहेज प्रताड़ना : आरोपी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा -

दहेज प्रताड़ना : आरोपी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

1 min read

गुस्से में पत्नी ने लगाई आग, हो गई मौत

हरमुद्दा
शाजापुर, 2 सितंबर। दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले आरोपी को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने 3 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई एवं अर्थदंड से दंडित किया।

जिला मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ शाजापुर सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि 27 जुलाई 2018 को थाना शुजालपुर पर मर्ग क्रमांक 49/2018, धारा 174 जा.फौ. का कायम कर जाचं में लिया गया।

पति से झगड़ा होने के बाद गुस्से में लगा ली आग

जांच के दौरान मृतिका मरजीना बी पति आजाद खां उम्र 23 वर्ष निवासी जगन्‍नाथ कॉलोनी शुजालपुर मण्‍डी ने मरणासन्न बताया कि उसने अपने पति आजाद खां से झगडा होने से गुस्‍से में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली थी। इससे पूर्व भी 04 जनवरी 2018 को मृतिका के साथ उसके पति आजाद खां ने छोटी-छोटी बातों को लेकर उससे झगडा किया था और उस पर शंका की थी। शराब पीकर उसके साथ गाली-गलोच की। इस संबंध में स्‍टॉम्‍प पर शपथ पत्र के माध्‍यम से आरोपी द्वारा मृतिका को परेशान न करने का लेख भी करवाया गया था। जांच उपरांत आरोपी के विरूद्ध थाना शुजालपुर पर असल अपराध पंजीबद्ध कर बाद अनुसंधान सक्षम न्‍यायालय में चालान प्रस्‍तुत किया गया।

तर्क से सहमत होकर सुनाई सजा

उक्‍त प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक अभियोजन सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी  संजय मोरे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर एवं कमल सिंह गोयल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई। तड़के से सहमत होकर न्यायाधीश ने आरोपी आजाद खां पिता चांद खां उम्र 25 वर्ष निवासी जगन्‍ना‍थपुरी कॉलोनी शुजालपुर मण्‍डी को धारा 498 ए भादवि में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *