लोकसेवा गांरटी अधिनियम:सेवा देने में एक दिन देरी पर कलेक्टर ने लगाया दो सीएमओ पर जुर्माना
हरमुद्दा
नीमच,25 अप्रैल। कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने लोक सेवाओं के प्रदाय गांरटी अधिनियम के तहत आवेदकों द्वारा समय सीमा में चाही गई सेवांए एक-एक दिन देरी से प्रदाय करने पर दो सीएमओ पर जुर्माना लगाया है।
कलेक्टर ने नगर पंचायत कुकडेश्वर के सीएमओ कन्हैयालाल सूर्यवंशी एवं नगर पंचायत अठाना के सीएमओ जगजीवन शर्मा पर प्रतिदिन प्रति आवेदन 250-250 रुपए का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। यह जानकारी लोकसेवा प्रबंधक आशीष कुमार जैन ने दी।