चार पहिया वाहन चोरी करने वाले चार आरोपियों को 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास
1000-1000 रुपए का अर्थदण्ड
हरमुद्दा
शाजापुर, 22 अक्टूबर। बोलेरो चोरी करने वाले आरोपियों को 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं 1000-1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। यह फैसला चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर ने सुनाया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि 24 जनवरी 2019 को शाम 06 बजे फरियादी परशराम धनगर की बोलेरो जीप एम.पी. 04 बी.सी. 3747 को गांव के आनंद खन्ना के घर के सामने खडी कर लॉक करके घर आकर सो गया था। 25 जनवरी 2019 को रात करीबन 2:45 बजे उसका भाई बृजमोहन घर आया और उसकी माता शांताबाई से पूछा की परशराम इतने रात को गाडी लेकर कहां गया है तो माताजी ने बताया कि परशराम सो रहा है, तब उसके भाई बृजमोहन ने परशराम को उठाया और आनंद के घर के सामने गया तो देखा तो गाड़ी नहीं थी। आसपास काफी तलाश करने के बाद भी गाडी का पता नहीं चला।
घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई
घटना के संबंध में थाना शुजालपुर मण्डी पर फरियादी द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई। जांच उपरांत आरोपियों के विरूद्ध थाना शुजालपुर मण्डी पर असल अपराध पंजीबद्ध किया। इसके बाद अनुसंधान सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।
चार आरोपियों को सुनाई सजा
आरोप सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने अर्जुन पिता सरदारसिंह धाकड उम्र 22 साल निवासी ग्राम गोपी तलाई थाना लटेरी जिला विदिशा, राकेश पिता राजाराम परमार उम्र 27 साल निवासी अरनियां दाऊद तहसीलआष्टा जिला सीहोर, दिवान पिता सोमपाल जाति भील उम्र 23 साल निवासी भैसाकराई जिला झाबुआ, वरदीचंद पिता धूलिया पटरिया उम्र 45 साल निवासी ग्राम मनासिया थाना कालीदेवी जिला झाबुआ को धारा 379, 411 भादवि में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इन्होंने की पैरवी
प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक अभियोजन शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी मार्गदर्शन में अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजय मोरे एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कमल सिंह गोयल द्वारा की गई।