सूदखोरों को मिली सजा : प्रताड़ना से तंग आकर खाया सल्फास, उपचार के दौरान हो गया खल्लास, पांच सूदखोरों को मिली तीन 3 साल की सजा

 प्राचार्य से भी हुआ परेशान दे दिया रिजाइन

 25000 रुपए का दिया अर्थदंड

हरमुद्दा
शाजापुर, 3 जनवरी। जरूरत होने पर उधार रुपए लिए और कुछ रुपए और ब्याज चुकाए भी, लेकिन सूदखोर घर आकर मारपीट और परेशान करते। इस दौरान स्कूल के प्राचार्य से भी परेशान होकर रिजाइन दे दिया। सूदखोरों से तंग आकर सल्फास खा लिया। मरणासन्न स्थिति में लिए बयान पर 5 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया और कोर्ट ने 3 साल की सजा का फैसला सुनाया।

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर ने आरोपी विष्‍णु पिता मंशाराम परमार जाति मीणा उम्र 38 साल, धर्मेन्‍द्र चौहान पिता खन्‍नूसिंह चौहान उम्र 42 साल, सुनील पिता बाबूलाल परमार उम्र 40 साल, शरद परमार पिता हीरालाल परमार उम्र 36 साल, मुकेश वैद्य पिता रामचंद्र उम्र 55 साल  को धारा 506 भादवि में 3-3 वर्ष का कारावास एवं 25000 रुपए के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। पैरवी संजय मोरे एवं कमल सिंह गोयल ने की।

यह हुआ था घटनाक्रम

जिला मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि 15 अगस्त 2017 को मजरूह दीपक पुत्र रामदास रायकवार उम्र 35 साल निवासी फ्रीगंज शुजालपुर मण्डी के द्वारा सल्फास गोली खाने के सम्बन्ध में जांच की। जांच के दौरान मजरूह दीपक के लिए कथन बताया गया कि वह कर्जे वालों से काफी परेशान है। कर्जे वाले आए दिन उसके घर पर आकर मारपीट और प्रताड़ित करते थे। उसने बताया की उसके द्वारा आरोपी शरद से 60,000 रुपए, आरोपी मुकेश से 20,000 रुपए लिए जिसमें से 60,000 रुपए वह उन्हें दे चुका है। आरोपी धर्मेन्द्र तथा आरोपी सुनील से 10,000-10,000 हजार ब्याज पर लिया है। इन लोगों का ब्याज कभी 40 तो कभी 30 प्रतिशत का है। इसके अलावा वह चौबे स्कूल के वर्तमान प्राचार्य से भी काफी परेशान हो गया है जिसके कारण उसने नौकरी से रिजाईन कर दिया है। इसी कारण उसने सल्फास की गोलियां खाई है। एक सुसाईड नोट भी प्राचार्य का नाम का लिखा है जो उसके कमर बेल्ड के पॉकिट में रखा है।

लिए गए मरणासन्न कथन

मजरूह दीपक के मरणासन्न कथन नायब तहसीलदार अरनियॉं कलां द्वारा लिए गये जिसमें भी उसने उक्त पाँचों लोगों के नाम बताए। इनके अलावा एक अन्य नाम आरोपी विष्णु मीणा का भी बताया। दौरान ईलाज मजरूह दीपक रायकवार की जस हॉस्पिटल शुजालपुर में मृत्यु होने से मृत्यु सूचना थाना शुजालपुर पर मर्ग क्रमांक-36/17 धारा 174 दण्ड प्रक्रिया संहिता का कायम करके जांच में लिया गया।

जांच के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया प्रकरण

जांच के दौरान मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया और अपराध क्रमांक-328/17 अन्तर्गत धारा 306/34 भादवि का दर्ज करके उसे विवेचना में लिया गया। अनुसंधान उपरांत आरोगी के विरूद्ध चालान न्‍यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक अभियोजन सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे एवं एडीपीओ कमल सिंह गोयल ने की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *