शादी का झांसा देकर नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को सजा
अर्थदण्ड की सजा भी सुनाई
हरमुद्दा
शाजापुर, 21 जनवरी। शादी का झासा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर ने सजा सुनाई। आरोपी छोटू पिता भँवरलाल,उम्र 24 वर्ष निवासी सेकनपुर तहसील ब्यावरा जिला राजगढ को तीन धारा में अलग-अलग सजा सुनाई गई।
भादवि की धारा 363 भारतीय दंड विधान में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रुपए के अर्थदण्ड से, धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000 रुपए अर्थदण्ड से तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5/6 के अपराध में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10000 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जुर्माना जमा नहीं करने पर पृथक से अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने का आदेश भी दिया गया है।
यह हुआ था घटनाक्रम
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि 25 जनवरी 2018 को पीडिता के पिता ने पुलिस थाने में जाकर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध रिपोर्ट करवाई कि उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर ले गया। विवेचना के दौरान अवयस्क पीडिता को आरोपी छोटू के कब्जे से बरामद किया गया। पीडिता ने बताया कि 24 जनवरी 2018 को आरोपी छोटू उसे मोटरसाईकिल पर बहलाफुसलाकर शादी करने का लालच देकर अपने साथ ले गया और उसके साथ तब से 2 फरवरी 2018 तक कई बार बलात्कार किया। आरोपी ने पीडिता को डराया धमकाया था और उसे अपने घर पर रखा।
दोषी पाते हुए सुनाई सजा
अनुसंधान पश्चात पुलिस ने न्यायालय में आरोपी छोटू पिता भँवरलाल के विरूद्ध चालान पेश किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी एवं अंतिम बहस विशेष लोक अभियोजक प्रतीक श्रीवास्ताव जिला शाजापुर ने की। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से सहमत होते हुये आरोपी छोटू को दोषी पाते हुए दण्डित किया गया।