महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 01 वर्ष की सजा
खेत से लकड़ी का गट्ठर लेकर आ रही थी महिला
हरमुद्दा
शाजापुर, 28 जनवरी। खेत से आ रही महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया।
न्यायालय जेएमएफसी हर्षिता सिंगार द्वारा आरोपी प्रेमनारायण पिता देवीसिंह निवासी सोदना खेडी, मो. बडोदिया जिला शाजापुर को धारा 354 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपएअर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
यह हुआ था घटनाक्रम
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया फरियादी ने अपने ससुर के साथ थाना लालघाटी पर आकर रिपोर्ट थी। 12 जुलाई 2019 को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच फरियादी अपने खेत से गाय ढोर को पानी पिलाकर खेत से लकड़ी का गट्ठर लेकर वापिस अपने घर आ रही थी, तभी पीपल के पेड के पास आरोपी प्रेमनारायण ने फरियादी का पीछा कर बुरी नियत से उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। इस पर वह चिल्लाई तो, आवाज सुनकर उसकी बड़ी सास आ गई जिसे देखकर आरोपी हाथ छोड़कर भाग गया। फरियादी ने घर आकर सारी घटना उसके सास, ससुर व पति को बताई। घटना के संबंध में थाना लालघाटी जिला शाजापुर पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात सक्षम न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया।
तर्को से सहमत होकर सुनाई सजा
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सुषमा बडोनिया सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर ने की। प्रकरण में आई साक्ष्य व अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया गया।