धमकाकर कहा चिल्लायेगी तो तेरा गला काटकर मार दूंगा और किया बलात्कार
नाबालिक के साथ दुष्कर्म, आरोपी को आजीवन कारावास
हरमुद्दा
शाजापुर, 31 जनवरी। हाथ पकड़ कर अश्लील हरकत की। पीड़िता चिल्लाने लगी तो आरोपी ने धमकी दी की चिल्लायेगी तो तेरा गला काटकर मार दूंगा, इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया। कोर्ट में फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी रामसिंह पिता बलदेवसिंह खाती निवासी नायल थाना अवन्तिपुर बड़ोदिया को धारा 5एल/6 एवं 5एम/6 पॉक्सो अधिनियम में आजीवन कारावास एवं प्राकृत जीवन काल के लिए सश्रम कारावास तथा 5000-5000 रुपए के अर्थदण्ड, धारा 450 भादवि में 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदण्ड, धारा 506 भाग-2 भादवि में 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अपील अवधि पश्चात पीडिता को जुर्माने की राशि कुल 13000 रुपए दिए जाने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया।
यह हाथ पीड़िता के साथ
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि 09 जुलाई 2020 को पीडिता व उसकी छोटी बहन घर पर अकेली थी। उसके माता-पिता ईलाज करवाने के लिए शाजापुर गये थे। दोपहर के समय पीड़िता की छोटी बहन सो रही थी, उस समय आरोपी रामसिंह पीड़िता के घर आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ कर उसके साथ अश्लील हरकत की। पीड़िता चिल्लाने लगी तो आरोपी ने धमकी दी की चिल्लायेगी तो तेरा गला काटकर मार दूंगा, इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया।
तब भी आरोपी आया
करीब 8 दिन बाद पीड़िता के माता-पिता ईलाज कराने सतवास गए थे, तब शाम करीब 4 बजे पीड़िता खटिया पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी, तभी आरोपी आया और उसके साथ अश्लील हरकत की, पीडिता चिल्लाने लगी तो आरोपी ने उसका मुंह पकड़ लिया और धमकी देकर उसके साथ गलत काम किया। पीड़िता ने आरोपी के डर के वजह से यह सारी घटना अपने मम्मी पापा को नहीं बताई थी। बाद में पीड़िता ने हिम्मत करके घटना की बात अपने माता-पिता को बताई और घटना की रिपोर्ट 01 अक्टूबर 2020 को थाना अवन्तिपुर बडीदिया पर कराई। बाद अनुसंधान आरोपी के विरुद्ध पुलिस द्वारा सक्षम न्यायलाय में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आई साक्ष्य व अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक अभियोजन शाजापुर प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी संजय मोरे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।