जिलाबदर आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी को 6 माह का कठोर कारावास एवं ₹500 जुर्माना

 विचारण न्यायालय ने किया दोषमुक्त, अपील में सुनाई सजा

हरमुद्दा
शाजापुर, 4 फरवरी। जिलाबदर आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी को 6 माह का कठोर कारावास एवं ₹500 जुर्माना की सजा अपील के पश्चात न्यायालय द्वारा सुनाई गई। पहले विचार न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषमुक्त किया गया था लेकिन अपील न्यायालय द्वारा दोषी मानते हुए फैसला सुनाया।

तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर ने आरोपी गोविंद पिता भादर सिंह मेवाडा उम्र 38 वर्ष निवासी पानखेड़ी थाना कालापीपल जिला शाजापुर को धारा 14 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 में 4 माह का कठोर कारावास एवं ₹200 अर्थदंड तथा धारा  15 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 में 6 माह का कठोर कारावास एवं ₹300 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

यह हुआ था मामला

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि 21 मार्च 2018 को आरोपी गोविंद पिता भादर सिंह मेवाडा जिलाबदर होते हुए अपने घर के सामने ग्राम पान खेड़ी में घूमता हुआ पाया गया था, जिसे मौके पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस आरोपी को थाना लेकर आई और उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत  सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।

अपील में आरोपी को दोषी पाते हुए सुनाई सजा

विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषमुक्त किया गया, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी। अपील न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया गया। अपील न्यायालय के समक्ष तर्क यजुर्वेद सिंह खिंची विशेष लोक अभियोजक शुजालपुर द्वारा किए गए।

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