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जिला बदर पप्पू सेक्सी को जिले में आने की छूट कुछ दिनों के लिए, परिवार में है धार्मिक आयोजन

 1 साल के लिए किया गया है जिला बदर

हरमुद्दा
रतलाम 24 फरवरी। परिवार में धार्मिक आयोजन के चलते जिला दण्डाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा जिला बदर के आरोपी राकेश सकलेचा को 23 फरवरी से 14 मार्च तक जिले में प्रवेश की अनुमति दी गई है।

उल्लेखनीय है कि माणकचौक थाना अन्तर्गत रामगढ निवासी राकेश उर्फ पप्पु सकलेचा पिता मन्नालाल को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) व (ख) के अन्तर्गत 1 वर्ष की कालावधि के लिए जिला बदर किया गया है।

परिजन ले रहे हैं दीक्षा

राकेश सकलेचा के अभिभाषक ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 12 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर उल्लेखित किया कि राकेश सकलेचा के भाई वल्लभ पिता मन्नालाल सकलेचा व भाभी वर्षा बेन पति वल्लभ सकलेचा तथा भतीजी सुश्री सैजल पिता वल्लभ सकलेचा जैन धर्मानुसार सांसारिक जीवन को त्यागकर वैराग्य की ओर दीक्षार्थी बनने जा रहे हैं, इस हेतु विभिन्न धार्मिक क्रिया संयम महोत्सव 23 फरवरी से आरम्भ होकर 14 मार्च तक पूर्ण होना है, जिस हेतु राकेश सकलेचा को उक्त कार्यक्रम में उपस्थित होने की अनुमति चाही गई है।

अनुमति पश्चात जिला बदर का आदेश रहेगा प्रभाव से

आवेदन पर विचारोपरांत राकेश उर्फ पप्पु सकलेचा को जैन धार्मिक क्रिया संयम महोत्सव हेतु चाही गई उक्त अवधि के लिए रतलाम जिले की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 12 के प्रावधानों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन दी जाती है। राकेश सकलेचा को रतलाम जिले की सीमा में प्रवेश करने एवं वापस लौटने की सूचना माणकचौक थाना रतलाम को देना होगी। अनुमति अवधि समाप्ति पश्चात् पूर्व पारित जिला बदर आदेश प्रभावशील रहेगा।

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