नाबालिग को बनाया हवस का शिकार, कर दिया गर्भवती
बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवान कारावास
हरमुद्दा
शाजापुर, 11 मार्च। एक आरोपी ने नाबालिग को हवस का शिकार बनाया। यहां तक कि वह गर्भवती भी हो गई।। इसकी शिकायत की गई। पुलिस ने आरोपी को पकड़ कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां पर न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अर्थदंड से दंडित किया।
जिला मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया आरोपी अनिल कुशवाहा (26) ने 20 जून 2019 में नाबालिग के साथ बलात्कार किया। नाबालिग गर्भवती हो गई। घटना की रिपोर्ट थाना लालघाटी शाजापुर पर दर्ज की गई थी।
थाना लालघाटी शाजापुर द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
अभियोजन की ओर से पैरवी देवेन्द्र कुमार मीना एवं प्रतीक श्रीवास्तव विशेष लोक अभियोजक/ एडीपीओ शाजापुर द्वारा की गई। तर्कों से सहमत होकर विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी अनिल कुशवाह पिता फूलसिंह कुशवाह आयु 26 वर्ष निवासी काछीवाडा थाना लालघाटी जिला शाजापुर को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(V) में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपए के अर्थदण्ड दिया। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(j) (ii)/6 में दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम के सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपए का अर्थदण्ड़ तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1) (w-ii) में दोषी पाते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।