नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को, 35 खंडपीठ का गठन
हरमुद्दा
रतलाम 11 मार्च। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली (नालसा) एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन देश/प्रदेश के साथ जिला न्यायालय रतलाम एवं तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना, आलोट में भी किया जाएगा।
जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अरूण श्रीवास्तव ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में शमनीय प्रकृति के आपराधिक प्रकरण, सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, चेक अनादरण प्रकरण, भरण पोषण एवं वैवाहिक विवादों से संबंधित शमनीय प्रकरण, विद्युत चोरी के प्रकरण तथा संपत्तिकर, जलकर एवं बैंक व अन्य विभागों के बकाया राशि के वसूली प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जाएगा। जिनमें विभिन्न विभागों द्वारा शासन के दिशा निर्देशानुसार वसूली राशि में छूट भी प्रदान की जाएगी।
समझौता योग्य कुल 4748 प्रकरण
नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समझौता योग्य कुल 4748 प्रकरण तथा बैंक फायनेंस कंपनियो, बी.एस.एन.एल, विद्युत आदि विभागों के कुल 11891 प्रीलिटिगेशन प्रकरण रखे जावेंगे जिसमें राशि जमा कराने वाले पक्षकारों को शासन द्वारा जारी विशेष छूट भी प्रदान की जावेगी। उक्त नेशनल लोक अदालत में थानों में निर्मित मोटर वाहन अधिनियम में प्रकरणों का भी निराकरण किया जाएगा।
जिले के लिए 35 खंडपीठ का गठन
नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय रतलाम में 18, जावरा-09, आलोट-05 एवं सैलाना-03 खंडपीठे गठित की गई है। इस प्रकार संपूर्ण रतलाम जिले में कुल 35 खंडपीठों का गठन किया गया है। राज्य प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार रतलाम न्यायालय में 10 तथा तहसील न्यायालयों जावरा, सैलाना, आलोट में 01-01 विधि छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान कर आवश्यक कार्य करने के लिए ड्यूटी लगाई गई है। अतः समस्त पक्षकार सीधे न्यायालयों में या अपने अधिवक्तागणों के माध्यम से न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर अपने प्रकरणों का सौहर्दपूर्ण वातावरण मे आपसी समझौते से प्रकरणों का निराकरण कराकर शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली छूट का लाभ उठा सकते हैं।