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आपराधिक प्रवृत्ति के अन्तरसिंह और मनोज राव को किया जिला बदर

⚫ 6 जिलों की राजस्व सीमा में नहीं कर सकेंगे प्रवेश

हरमुद्दा
रतलाम 11 मई। आपराधिक प्रवृत्ति के अन्तरसिंह और मनोज राव को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिला बदर किया है जिला बदर की अवधि के दौरान दोनों व्यक्ति 6 जिलों की राजस्व सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

यह कार्रवाई मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत की गई है।

पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना सैलाना अंतर्गत ग्राम धामनोद निवासी अन्तरसिंह पिता लालजी चौहान को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।

⚫ मनोज राव

पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम अंतर्गत आशाराम बापू नगर निवासी मनोज उर्फ सोनू उर्फ मोनू पिता रत्नाकर राव को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।

इन जिलों की राजस्व सेवा में प्रवेश करना प्रतिबंधित

उक्त अवधि में दोनों आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

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