आपराधिक प्रवृत्ति के मुन्ना, मनोहर, समरथ, गोपाल, हैदर, मुबारिक जिला बदर
⚫ इन जिलों की राजस्व सीमा में नहीं कर सकेंगे प्रवेश
हरमुद्दा
रतलाम 07 जून। आपराधिक प्रवृत्ति के 6 लोगों को जिला बदर किया है यह कार्यवाही कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने की है इसके साथ ही जिला बदर किए गए 6 अपराधी 6 जिलों की राजस्व सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सूर्यवंशी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत जिला बदर की है।
⚫ मुन्ना जिला बदर
जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना ताल अंतर्गत पंथ पिपलौदा निवासी मुन्ना पिता हिम्मतसिंह को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
⚫ मनोहर जिला बदर
जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना ताल अंतर्गत पंथ पिपलौदा निवासी मनोहर पिता खुमानसिंह को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
⚫ समरथ जिला बदर
जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना शिवगढ अंतर्गत नई आबादी शिवगढ निवासी समरथ पिता कनीराम बामनिया को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
⚫ गोपाल उर्फ रंगीला जिला बदर
जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना बरखेडाकला अंतर्गत बरखेडाकला निवासी गोपाल उर्फ रंगीला पिता भेरुलाल डांगी को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
⚫ हैदर अली जिला बदर
जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना बिलपांक अंतर्गत ग्राम सुराना निवासी हैदर अली पिता मैहर उर्फ मेहमूद अली को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
⚫ मुबारिक जिला बदर
जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना बरखेडाकला अंतर्गत बरखेडाकला निवासी मुबारिक पिता अल्लानूर मुल्तानी को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
इन जिलों की राजस्व सीमा में नहीं कर सकेंगे प्रवेश
उक्त अवधि में सभी आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।